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तीन पहिया वाहन होने पर नहीं मिलेगा आवास का लाभ

केंद्र सरकार ने किया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बदलाव ढाई एकड़ जमीन होने पर भी नहीं दिया जाएगा अनुदान

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You will not get housing benefit if you have a three wheeler

You will not get housing benefit if you have a three wheeler

यदि आप गरीब हैं, लेकिन घर में तीन पहिया वाहन है, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार नया सर्वे करवाकर नए लाभार्थियों के चयन की सूची अपलोड कर रही है।भीलवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन यह पूर्व में निर्धारित मापदंडों के आधार पर है। सरकार ने नया फरमान जारी किया है। तीन या चार पहिया वाहन होने पर ग्रामीण आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवार के किसी भी सदस्य की आय 15 हजार से अधिक है, तो भी आवास योजना से बाहर कर दिया जाएगा। स्वयं की ढाई एकड़ या अधिक सिंचित जमीन होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने 13 मापदंडों में से 10 बनाए हैं, जिसमें चार संशोधित किए गए हैं।

योजना से यह हो जाएंगे बाहर

  • - मैकेनाइज्ड तीन पहिया, चार पहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर
  • - किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी सीमा 50 हजार से अधिक होने पर
  • - परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर
  • - परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर
  • - आयकरदाता होने पर
  • - व्यावसायिक करदाता होने पर