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एक पल के गुस्से ने अंधेरे में कर दिया जीवन

मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया

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Gwalior Online

Jul 07, 2017

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भिण्ड
.
मारपीट के एक
मामलें की सुनवाई पूरी करते
हुए कोर्ट ने दो आरोपियों को
तीन
-
तीन
साल की सजा तथा
10-10
हजार
के अर्थदंड से दंडित किया है।


अपर
लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह
भदौरिया ने बताया कि २३ जुलाई
२०१५ को मिहोना थाना क्षेत्र
के ग्राम काथा में आरोपी महावीर
ङ्क्षसह
,
चंदू
उर्फ चद्रमोहन
,
होमसिंह
नारायण
,
चंदू
उर्फ चंद्रशेखर ने रामकुमार
शर्मा पर प्राणघातक हमला किया
था। कुल्हाड़ी के प्रहार से
उसके सिर के पास कॉलर बोन में
चोट आई थी। एक्सरे के आधार पर
डा
.
आरके
सिंह ने अस्थिभंग होने की
पुष्टि की थी।

भदौरिया ने
बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज
कर विवेचना के बाद कोर्ट में
चालान पेश किया। दोनों पक्षों
को सुनने के बाद कोर्ट ने महावीर
और होमसिंह को दोषी पाया।
दोनों को तीन
-
तीन
साल की सजा तथा
10-10
हजार
के अर्थदंड से दंडित किया।
चंदू उर्फ चंद्रशेखर
,
नारायण को
संदेह का लाभ देकर बरी कर
दिया।