आपको बता दें कि, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में पुलिस के 6 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था, इसपर 60 महिला अभ्यार्थियों ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाइकोर्ट ने कहा कि, 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब जॉइनिंग लेटर दें।
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महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिलने के बाद ही जारी हो सकेगा जॉइनिंग लेटर
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान की ओर से रखा गया था। कोर्ट ने निर्देश दिए है कि, 33 फीसदी महिलाओं को भर्ती में आरक्षण मिले तब ही जॉइनिंग लेटर जारी किया जाए। आपको ये भी बता दें कि, इस भर्ती प्रक्रिया की तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। अब सिर्फ जॉइनिंग लेटर ही आना रह गया है।
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