. राज्य उद्योग विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) के 719 करोड़ के घोटाले में फंसे एसीएस एसआर मोहंती को हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ ईओडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। हाईकोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, इसके चलते केंद्र से मोहंती के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति नहीं मिली। ईओडब्ल्यू के सूत्रों ने बताया कि मोहंती को हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा रही है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट में भी ईओडब्ल्यू पक्ष रखेगी। ईओडब्ल्यू के उच्च अधिकारी के अनुसार, मोहंती के खिलाफ चालान पेश करने के लिए प्रर्याप्त प्रमाण हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा परीक्षण भी किया जा चुका है। एक बार पहले भी केंद्र से अभियोजन की अनुमति मिल चुकी है। इस बार मोहंती ने केंद्र को भेजे गए अभियोजन के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू, राज्य सरकार व केंद्र को नोटिस जारी किया था। आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।