
Association for Democratic Reforms (ADR report)
चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉ्र्स (Association for Democratic Reforms) ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत जिन जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे चल रहे हैं, उनके बारे में रिपोर्ट जारी की है। 2018 के शपथपत्रों के विश्लेषण के बाद खुलासा हुआ है कि 230 में से 29 विधायक ऐसे हैं, जिन पर जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1), (2) और (3) तहत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 16 विधायक कांग्रेस, 12 विधायक भाजपा और एक बसपा विधायक शामिल है। भादंसं 1860 के तहत हत्या बलात्कार, डकैती, लूट अपहरण, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे अपराध शामिल है।
5 के ही टिकट काटे
मौजूदा चुनाव में कांग्रेस ने 16 में से दो विधायक मुरैना से राकेश मावई और यावरा से रामचंद्र डांगी का टिकट काटा है। भाजपा ने 12 में से 3 विधायक पंधाना से राम डंगोरे, उज्जैन से पारस जैन और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का
टिकट काटा है।
भाजपा विधायक
विक्रम सिंह विक्की, रामपुर बाघेलान
राजेंद्र शुला, रीवा
अनिरुद्ध मारु, नीमच
राम डंगोरे, पंधाना
पारस जैन, उज्जैन उ.
प्रणय प्रभात पांडे,
केपी त्रिपाठी, सेमरिया
जालम सिंह पटेल
नरसिंहपुर
कमल पटेल, हरदा
प्रहलाद लोधी, पवई
रामखेलावन पटेल,
अमरपाटन
प्रद्यु्न तोमर, ग्वालियर
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बसपा विधायक
रामबाई गोविंद सिंह, पथरिया
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कांग्रेस विधायक
सोहनलाल वाल्मीक, परासिया
घनश्याम सिंह, सेवढ़ा
विक्रम सिंह, राजनगर
नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गोटेगांव
प्रताप ग्रेवाल, सरदारपुर
जीतू पटवारी, राऊ
महेश परमार, तराना
सुखदेव पांसे, मुलताई
सुनीता पटेल, गाडरवारा
कुणाल चौधरी, कालापीपल
सचिन बिरला, बड़वाह
दिलीप गुर्जर, खाचरोद
राकेश मावइ, मुरैना
रामचंद्र दांगी, जावरा
विपीन वानखेड़े, आगर मालवा
अजब सिंह कुशवाह, सुमावली
Updated on:
02 Nov 2023 02:26 pm
Published on:
02 Nov 2023 02:24 pm

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