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अयोध्या फैसले को लेकर अलर्ट, कलेक्टर ने लगाई धारा-144

locationभोपालPublished: Nov 03, 2019 08:41:46 am

– किरायेदार रखने की जानकारी देनी होगी थाने में, धरना-प्रदर्शन पर रहेगी रोक, दो माह तक रहेगी लागू

Section 144

Section 144

 

भोपाल। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आने वाले फैसले पर अभी से सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को राजधानी में अलर्ट जारी करते हुए धारा-144 लागू कर दी है। अगले दो महीने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा। इस दौरान थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान मे किरायेदार, पेंगेस्ट को नही रखेगा, होटल, लॉज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में दर्ज करते हुए प्रतिदिन थाने में सूचना देना जरूरी होगा।

सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक , सामाजिक, और परम्परा आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनों पर बिना अनुमति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने के ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन ,आंदोलन, धरने के ना तो आयोजन करेगा और ना ही उसका नेतृत्व करेगा। सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार, और अन्य घातक हथियार जैसी वस्तुए अपने साथ नही रखेगा।

किसी भी होटल ,लाज, सार्वजनिक धर्मशाला, और ऐसे ही स्थलों पर रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रबन्धक और मालिक की होगी। धारा 144 में जारी किए गए सभी आदेश आज दिनाक से 2 माह तक भोपाल जिले में लागू रहेंगे


इस आदेश के बाद ही शहर में देर रात चेकिंग शुरू हो गई है। रात को कई वाहनों को रोक कर चेक किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ चेकिंग कर रही है। पुलिस और खुफिया एेजेंसी अलग से मॉनीटरिंग में लगी हुई हैं। स्टेशन, एयरपोर्ट सभी जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी कर दिया गया है।

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