6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की सौगात, बड़ी छूट का किया ऐलान

Electricity- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ में बड़ी छूट का ऐलान किया गया है।

2 min read
Google source verification
Announcement of big discount in electricity tariff to consumers in MP

Big discount in electricity tariff - (image-source-patrika.com)

Electricity- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ में बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिन के टैरिफ में खासी छूट देने की घोषणा की है। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को यह छूट दी जाएगी। कंपनी ने खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट निम्‍नदाब उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय (सोलर ऑवर) के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी।

कंपनी ने घरेलू और गैर घरेलू सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट श्रेणी के सामान्‍य उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर में यह छूट दी है। इन उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर यानि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

इसी तरह गैर-घरेलू और निम्नदाब के औद्योगिक उपभोक्‍ताओं, आटा चक्‍की आदि को सोलर ऑवर यानि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी।

यह भी पढ़ें :एमपी के प्रमुख विभाग में बड़ा फेरबदल, ढाई दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ अफसरों को हटाया

स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर में छूट

स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्‍नदाब औद्योगिक उपभोक्‍ता शामिल हैं। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी। केन्द्र सरकार की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर पर ही यह छूट लागू होगी।

कंपनी ​अधिकारियों के अनुसार जहां-जहां स्‍मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग तथा रीडिंग हो रही है। कंपनी ने कहा है कि स्‍मार्ट मीटर लगने से उपभोक्‍ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है। स्‍मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं।