
वाहनों की नंबर प्लेट पर ये प्रतिबंध, इन दीवारों पर पोस्टर भी लगाए तो होगी कार्रवाई
भोपाल. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के तहत आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन भी नियमों को लेकर सख्त हो गया, आचार संहिता के अंतर्गत अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने विशेष बैठक कर प्रदेश में आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहन चालक वाहन पर नंबर प्लेट की अपेक्षा अपना नाम, पद या अन्य कुछ लिखता, लिखवाता या दर्शाता नजर आया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, इसी के तहत किसी भी पार्टी द्वारा शासकीय भवनों पर किसी भी उम्मीद्वार के पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स आदि लगाए जाते हैं, तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर से लेकर पंचायतों तक आचार संहिता लगा दी गई है। इतना ही नहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इन सभी आदेशों का सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रदेश के अधिकतर जिलों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू कर दी गई। जिसके तहत किसी भी शासकीय भवन या फिर अन्य संपत्ति पर राजनीतिक दलों या फिर किसी भी प्रत्याशी से जुड़े हुए पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे, यदि ऐसा कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोई अपने वाहनों पर भी नंबर प्लेट के अलावा किसी पद या फिर पार्टी से जुड़े हुए झंडे आदि को लगाता है और चुनाव प्रचार में उस वाहन का किसी तरह से कोई नंबर दर्ज नहीं है तो ऐसे वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
03 Jun 2022 12:30 pm
Published on:
03 Jun 2022 10:02 am
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