इसके मुताबिक कमजोर आय वर्ग के आवासों के न्यूनतम आकार की सीमा पुरानी गाइड लाइन से कम नहीं होनी चाहिए। पुरानी गाइड लाइन के मुताबिक ईडब्ल्यूएस मकान 25 और एलआईजी आवास 36 वर्गमीटर के बनाए जाते रहे हैं जबकि नई गाइड लाइन के मुताबिक अब ईडब्ल्यूएस मकान 35 वर्गमीटर और एलआईजी मकानों का आकार 60 वर्गमीटर तक बढ़़ाया जा सकता है।