
भोपाल। कोरोना महामारी बढ़ते मामले के लॉकडाउन 4 में आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ब्युटी पार्लर और सैलून खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन शुरू होते ही ब्यूटी पार्लर और सैलून बंद कर दिये गए थे। लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा फिर से इन्हें खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के मुताबिक अब प्रदेश में ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल सकेंगे। इसके लिए नए नियम तय कर लिए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है सरकार की गाइडलाइंस
प्रशासन के नए निर्देश के बाद अब प्रदेश में जल्द ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलेंगे। जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ ही भोपाल में रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने की भी अनुमति दी है, जो की खोल दिए गये हैं। जहां सरकार द्वारा बताए गए सभी निर्देशों का पालन कर काम किया जा रहा है।
- सर्दी, जुकाम, बुखार और गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा।
- हैंड सैनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता और उसका उपयोग किया जाना होगा।
- सभी केश शिल्पियों और स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक डिस्पोजेबल तैलिया/ पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
- सभी औजारों और उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के बाद सैनेटाइजर करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सैनेटाइज करना होगा।
- सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिस्ट लाउंज, सीढ़ियों एवं हैंडरेल्स का डिस्इंफेक्शन किया आना अनिवार्य होगा।
Published on:
21 May 2020 02:58 pm
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