
वैध नहीं हो पाईं MP की ये 57 कॉलोनियां
रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
पिछली सरकार द्वारा वैध की गईं 57 कॉलोनियां एक बार फिर से अवैध हो गई हैं। इसके चलते करीब सवा साल पहले 08 मई 2018 को तत्कालीन शिवराज सरकार में अवैध से वैध होने जा रहीं नगरपालिका परिषद सीमा क्षेत्र की 57 कॉलोनियां विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगी। दरअसल मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है।
इससे पहले नगरपालिका परिषद रायसेन द्वारा जिले में स्थित इन 57 अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराने के बाद चिन्हित किया था, ताकि इन कॉलोनियों के रहवासियों को विकसित कॉलोनियों की तरह सड़क, बिजली पानी आदि तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।
वहीं रायसेन शहर की इन 57 अवैध कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया में सर्वे,प्राजेक्टर रिपोर्ट प्रक्रिया फाइल समेत तमाम कागजी खानापूर्ति ,टाउन एंड कंटी प्लानिंग आदि में नगरपालिका परिषद ने लाखों का बजट बर्बाद कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ग्वालियर की खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है।
ऐसी स्थिति में नपा के जिम्मेदार अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों व इंजीनियरों समेत तकनीकि अमले ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं।
वहीं नपा के इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर के इस फैसले के बाद फिलहाल रायसेन शहर की अवैध 57 कॉलोनियों को वैध कराने की प्रक्रिया अटक गई है।
नपा के इंजीनियर साहू ने बताया कि मप्र हाईकोर्ट ग्वालियर बैंच ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों के वैध होने की प्रक्रिया को इस फैसले ने पलट दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विवेक अग्रवाल द्वारा कॉलोनाइजर नियम में जोड़ी गई धारा 15 ए को शून्य घोषित कर दिया है। इसके प्रभाव से रायसेन शहर की सभी 57 अवैध कॉलोनियों समेत जिलेभर की अवैध कॉलोनियों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है।
हाईकोर्ट ग्वालियर ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों में नामांतरण व एनओसी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत धारा 292एफ के तहत अवैध कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई किए जाने का कहा गया है।
ये हैं शहर की अवैध कॉलोनियां!
नपा से मिली जानकारी के अनुसार शहर की वीआईपी कॉलोनी,राम नगर कॉलोनी,मनोरमा कॉलोनी,ड्रीमलैंड सिटी कॉलोनी,वार्ड 9 रायसेन की 9 अवैध कॉलोनियां, पटेलनगर की 7 अवैध कॉलोनियां, प्रिस सिटी कॉलेानी, सांईबिहार कॉलोनी वार्ड 4 रायसेन ,अशोक नगर की 5 अवैध कॉलोनियां आदि शामिल हैं।
वहीं इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट, फ्लैट खरीदकर लोग अपने परिवार सहित रहने तो लगे पर अब पछता रहे हैं, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं बरसों बाद भी नसीब नहीं हो पा रही हैं।
रहवासियों का कहना है कि सालों बाद भी वह बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जैसे तैसे अवैध से वैध कॉलोनी बनने की राह आसान हुई। लेकिन फिर यह मामला अटक गया है।
फिलहाल रायसेन नपा सीमा क्षेत्र की अवैध 57 कॉलोनियों के वैध होने की प्रक्रिया हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय के बाद रोक लगा दी गई है। इसमें सर्वे से लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल के बाद ठेका देने की प्रक्रिया होना थी। नगरीय निकाय विकास विभाग भोपाल से आदेश आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- ओमपाल सिंह भदौरिया, नपा सीएमओ रायसेन
Published on:
07 Jun 2019 06:38 pm
