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भोपाल। मप्र बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं एेसे में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लाजमी है। जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थाओं के १०० मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ १८८ के तहत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, डीजे पर रात १० से सुबह ६ बजे तक ही प्रतिबंध है।
अनुमति के बाद भी इस समय डीजे नहीं बजा सकते हैं, एनजीटी के सख्त आदेश हैं। शहर में इस आदेश की अनदेखी की जा रही है। करोद रोड, लालघाटी, बैरागढ़ रोड, होशंगाबाद रोड रायसेन रोड, बावडि़याकलां में देर रात शादी समारोह में तेज आवाज पर डीजे बजाया जा रहा है। लेकिन कोई इन पर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा।
दरअसल कुछ दिन पहले झाबुआ के गांव मदरानी के एक छात्र ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर रात में बजने वाले डीजे पर रोक लगाने के लिए कहा था। पत्र में लिखा है कि तेज आवाज में बजते डीजे हो या लाउडस्पीकर, उनके कारण कई छात्रों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सीएम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कलेक्टर-एसपी को ध्वनि प्रसारण यंत्रों को एक निश्चित और निर्धारित अवधि में ध्वनि की निर्धारित मात्रा का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी ने तीन साल पहले लगाई है रोक
एनजीटी ने अलंकृता मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन साल पहले डीजे पर पूर्णता प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद डीजे संचालक एसोसिएशन के आग्रह पर प्रदूषण विभाग ने ध्वनि की निर्धारित सीमा तय की गई थी। इस सीमा के अंदर ही डीजे बजाना था। कुछ समय तक तो सब कंट्रोल रहा, लेकिन बाद में स्थिति वही हो गई।
डीजे के संबंध में नियम साफ है कि रात १० से सुबह ६ तक नहीं बजा सकते। स्कूलों से १०० मीटर की दूरी पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगा रखी है।
संतोष वर्मा, एडीएम
Published on:
20 Feb 2019 09:30 am
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