
अब देशभर में कम लगेगा जीएसटी, कई वस्तुओं पर खत्म हुआ टैक्स
भोपालः मध्य प्रदेश समेत देशभर के लोगों को सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टेक्स को लेकर बड़ी सौगात देने का फैसला ले लिया है। दरअसल, जीएसटी से जुड़े इस बड़े फैसले को लेने के लिए शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की शनिवार को बैठक हुई। बैठक में कैंद्रीय वित्तमंत्री पियूष गोयल के साथ मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैय्या समेत कई राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हुए। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि, कई उत्पादों के दरों में बदलाव किया जाना था। इसके अलावा सरकार ने देश-प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए कई उत्पादों की दरों में कमी की है।
जीएसटी मुक्त होगा सैनिटरी नैपकिन
काउंसिल की बैठक के बाद प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैय्या ने बाताया कि, बैठक में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सबसे पहले सैनिटरी नैपकिन को लेकर चर्चा की, जैसा की कई बार इस पर से जीएसटी हटाने या दर कम करने की मांग उठी थी, उसी के मद्देनज़र इससे जीएसटी हटाने का फैसला लिया गया। मंत्री मलैय्या ने कहा कि, यह महिलाओं के सम्मान में हैं, ऐसा करने से इसकी दरों में कमी आएगी, जिससे यह देश के छोटे से छोटे गांव-इलाके में आसानी से मुहय्या हो सकेगा। बता दें कि, सैनिटरी नैपकिन पर अब तक 12 फीसदी कर लगता है, इस फैसले के बाद 27 जुलाई से इसकी दरों में गिरावट आ जाएगी क्योंकि, तभी से काउंसिल द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर तामील होगी।
इन वस्तुओं की दरों में आएगी गिरावट
जीएसटी परिषद की शीर्ष निकाय की 28वीं बैठक में जिन वस्तुओं पर टेक्स स्लेब में कमी की गई है उनमें 500 की जगह 1000 रुपए से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है, साथ ही पेंट पर भी यही शर्तेंं लागू होंगी। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट समेत कई इलेक्ट्रानिकस सामानों पर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी जीएसटी किया गया है। लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वाटर हीटर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। गाहेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटाया गया है। साथ ही, परफ्यूम, टॉयलेट स्प्रे आदि उत्पाद पर भी 10 फीसदी कम किया गया है। वही, हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% किया गया है। साथ ही, आयातित यूरिया पर 5% कम किया गया है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया है।
इन वस्तुओं से हटाया गया जीएसटी शुल्क
मूर्ति-पत्थर, संगमरमर, राखी, लकड़ी की मूर्तियों से जीएसटी दर खत्म कर दी गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान के आधार पर कहा कि, इन निर्णयों से राजस्व के संग्रहण पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, इस फैसले से 5 करोड़ तक का टर्न ओवर करने वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल करने में बड़ी राहत मिली है।
Published on:
22 Jul 2018 12:58 pm
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