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अभी-अभी: ‘लॉकडाउन’ और ‘बाजार बंद’ होने को लेकर आई बड़ी खबर

locationभोपालPublished: Jan 06, 2022 11:54:40 am

Submitted by:

Ashtha Awasthi

– गृहमंत्री बोले- कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है-मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार

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भोपाल। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र की नई गाइडलाइन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन में बदलाव कर दिया है। वहीं गुरुवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लोगों को बताया है कि फिलहाल अभी लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि वर्तमान‌ में “प्रदेश में लॉकडाउन और बाजार बंद करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। #Corona की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए उल्लंघन करने वालों को खुली जेल और मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।”

https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

बता दें कि बीते दिन ऐसी अफवाह चल रही थी कि लॉकडाउन और बाजार बंद हो सकते है लेकिन गृहमंत्री के ट्वीट के बाद अब क्लीयर हो गया है कि अभी ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं बात कोरोना मरीजों की करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1033 केस मिले हैं। प्रदेश में हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में कोरोना महाविस्फोट हुआ है। एक दिन में 512 नए केस आए हैं। साढ़े सात महीने पहले 27 मई को 527 मरीज मिले थे। भोपाल में 192 केस मिले हैं। भोपाल AIIMS और आइशर हेल्थ सेंटर में 10-10 डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। शिवपुरी में SP राजेश चंदेल और मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। जबलपुर में 70 केस आए हैं।

प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर 1.47% हो गई है। एक्टिव केस 2475 हैं। महामारी पर काबू पाने के लिए संक्रमण दर का 1% प्रतिशत से कम रहना जरूरी होता हे। एक ही दिन में एक्टिव मामलों में 500 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग की बुधवार को जारी गाइडलाइन में प्रदेश में मेलों पर रोक लगा दी गई है। शादी, ब्याह में दोनों पक्षों की संख्या मिलाकर 250 तक सीमित कर दी गई है। अंत्येष्टि में भी 50 लोग ही जा पाएंगे। कर्फ्यू रात 11 बजे से तड़के 5 बजे तक ही रखा गया है।

इन पर लगाया गया है प्रतिबंध

स्कूल: छात्र-छात्राओं की 50% उपस्थिति रहेगी।
मेले: प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी मेलों का आयोजन होता है, जिनमें भीड़ इकट्‌ठा होती है, प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह: दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर अनिवार्य होगा।
अंत्येष्टि: अंतिम संस्कार/ उठावनी में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा।

बुखार आने पर नई गाइडलाइन

बदली गाइडलाइन के अनुसार लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आने पर अब 7 दिन में खुद को कोरोना निगेटिव मान सकेंगे. पुराने प्रोटोकाल में 10 दिन में निगेटिव माने की बात थी. ‘यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसे लगातार 3 दिनों तक बुखार भी नहीं आया है, तो वह पेशेंट अब 7 दिन में खुद को कोरोना निगेटिव मान सकता है- मध्यप्रदेश में सरकार ने बढ़ रहे कोरोना को लेकर अलर्ट किया है.साथ ही लोगों को नए प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया जा रहा है. इसके अनुसार यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसे लगातार 3 दिनों तक बुखार भी नहीं आया है, तो वह पेशेंट अब 7 दिन में खुद को कोरोना निगेटिव मान सकता है।

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