
भोपाल. मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार 15 दिसंबर 2021 को एमपी पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटकर हाईकोर्ट आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट आया पंचायत चुनाव मामला
बता दें कि एमपी कांग्रेस के नेताओं सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 2019 के परिसीमन और आरक्षण को निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। आज 15 दिसंबर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में सीटों के परिसीमन और आरक्षण जैसे अलग-अलग मुद्दे उठा रहे सभी याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इन मामलों की जल्द सुनवाई करे।
पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार
बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 (ओ) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी नहीं कर सकता। ग्वालियर बेंच ने भी इस मसले पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।
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Published on:
15 Dec 2021 06:11 pm
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