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1 से 8वीं तक के छात्रों को मिली बड़ी राहत, अब परिजनों को नहीं होना पड़ेगा परेशान

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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भोपाल. प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने दूसरे स्कूल में एडमिशन के नियमों बदलाव करते हुए टीसी (Transfer certificate) की अनिवार्यता को पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। बच्चों का एडमिशन जब एक स्कूल से दूसरे में कराने जाते हैं। तो उस समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता होती है। इस नियम को लागू करते हुए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश भी जारी कर दिए हैं।

यह नियम कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के एडमिशन के लिए अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चों के परिजनों को भविष्य का परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश में पहली से आठवीं कक्षा तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन नियम के तहत ही किए जाएगे। सरकार के आदेश के तहत यह नियम केवल पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मान्य होगा इसेक बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टीसी की जरूरत होगी।

नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को एडमिशन के लिए अब भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। हालांकि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद कई प्रदेश के स्कूलों ने नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के तिमाह-छमाही परीक्षा के अंक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराए गए। फिर नए आदेश के बाद इस निर्देश के बाद स्कूल कैसे पालन करेंगे ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।

कोरोना की तीसरी लहर में स्कूल, कॉलेज भी प्रभावित हो रहे है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, डॉक्टर्स और विद्यार्थी भी संक्रमित हो चुके है। वहीं, अब संक्रमण ने स्कूलों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अब तक सात से अधिक स्कूलों में संक्रमण पहुंचने के बाद कई निजी स्कूलों ने बुधवार से ऑन लाइन क्लासेस शुरू करने के मैसेज पालकों को भेजे है। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत में निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी प्रभावित हुए है।