
Birth Certificate : मध्यप्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के मुताबिक 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जरुरी हो गया। बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जरुरी होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जन्म और मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन और सीआरएस रिवैम्प पोर्टलhttps://crsorgi.gov.in के बारे ज्यादा जानकारी दी गई है। इसके संबंध में एक नया पोर्टल बनाया गया है। जिसका विस्तृत प्रशिक्षण विंध्याचल भवन में किया गया। इस प्रशिक्षण में रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार तथा शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों से शामिल प्रशिक्षणार्थियों से त्रुटियां प्राप्त की और सभी प्रश्नों का समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता पर भी चर्चा की गई।
प्रशिक्षण में यह भी बताया गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरुरी कर दिया गया है। इससे आधार, पैन कार्ड, मतदाता सूची, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल में एडमिशन के समय शामिल होने के लिए एक ही प्रमाण पत्र होगा। इस प्रशिक्षण में मृत्यु के दौरान उसके कारण का चिकित्सा प्रमाणीकरण जरुरी होगा। नए पोर्टल पर जन्म और मृत्यु की सूचना आम नागरिकों को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से संबंधित जानकारी रजिस्ट्रार को ऑनलाइन भेजा जा सकेगी। इसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो कि आपके द्वारा दी गई मेल आईडी में भेजा जाएगा। जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे।
Updated on:
28 Jun 2024 05:10 pm
Published on:
28 Jun 2024 05:09 pm
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