
bulldozer action bhopal bada talab encroachment ngt order (फोटो सोर्स- Patrika.com)
bulldozer action: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब किनारे कब्जों पर बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने निगम आयुक्त को तीन महीने के अंदर तालाब के किनारों को कब्जामुक्त (bada talab encroachment) करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल जोन बेंच ने यह आदेश दिए हैं। नगर निगम ने भदभदा से पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर फैसिंग और पौधरोपण के बारे में जानकारी भी एनजीटी को दी। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने इस मामले में विस्तृत खबरों का प्रकाशन पिछले अंकों में किया था।
नगर निगम की ओर से एनजीटी को अवगत कराया गया कि तालाब क्षेत्र के आसपास अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत सीवेज संबंधी कार्यों और अमृत 2.0 योजना में बड़े तालाब के अनुपचारित जल के लिए कार्रवाई की जा रही है। भदभदा क्षेत्र से पूर्व में मुक्त कराई गई भूमि पर फेसिंग और पौधरोपण कराया गया है। सुनवाई में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे, जबकि वादी एवं प्रतिवादी पक्ष के वकील समक्ष में उपस्थित रहे।
हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी की मौजूदगी में बुधवार को कैचमेंट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। ग्राम बरखेड़ा सालम में शासकीय भूमि लगभग 5 एकड़ से अतिक्रमण हटाया गया। इस भूमि की बाजारु कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है।
Updated on:
10 Jul 2025 09:56 am
Published on:
10 Jul 2025 09:56 am
