
भोपाल। यातायात नियमों को तोड़ने पर अब लोगों को अधिक जेब ढीली करना होगी। परिवहन विभाग ने नई दरें लागू कर दी हैं। जारी अधिसूचना के तहत अब बिना सीट बेल्ट के कार (car) चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट (helmet) नहीं लगाने पर 300 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से वाहन चलाया तो पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इस अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।
नए नियमों के तहत यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए, एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
इन्हें जुर्माना वसूलने के अधिकार
परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। इसमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे।
Published on:
10 Mar 2023 10:37 pm
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