
जबलपुर. अगर आप किसी वजह से बिजली का बिल समय पर नहीं भर सके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपके घर या संस्था की बिजली अचानक नहीं काटी जाएगी। इसके लिए भी सरकार ने नियम बनाए हैं जिनके तहत ही किसी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।
अक्सर बिजली का बिल बकाया होने पर उपभोक्ता के घर-संस्थान का कनेक्शन काट दिया जाता है और यह बिजली अफसर नियम की अनदेखी करते हुए करते हैं। आम उपभोक्ताओं को नियम की जानकारी न होने से वह परेशान होता है। कनेक्शन काटने के नियम के मुताबिक उपभोक्ता को 15 दिन पहले सूचना दी जाती है और फिर उनका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार के विद्युत अधिनियम 2021 में बताए गए नियम के बावजूद कुछ अफसर बिल वसूली का दबाव बनाने के लिए में इस नियम की अनदेखी कर देते हैं और दिन-रात किसी भी वक्त बिजली की सप्लाई को काट देते हैं। कहीं कहीं तो कुर्की तक की कार्रवाई की जाती है। अफसरों ने अपने कृत्य को सही साबित करने के लिए बिजली के बिल को ही नोटिस बताया जाता है, अफसरों के मुताबिक 15 दिन पहले बिजली बिल दिया जाता है यह बिल ही नोटिस होता है।
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने मप्र विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक बिल देयक का पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। विच्छेदन से पहले उपभोक्ता को 15 दिन पहले ही इसकी सूचना दी जानी चाहिए।
वही घरेलू कनेक्शन विच्छेदन के पहले यह प्रयास किया जाना चाहिए कि घर के वरिष्ठ सदस्य को इसकी सूचना दे दी गई हो। वही बिजली कनेक्शन विच्छेदन के बाद यदि बिजली बिलों का भुगतान कर दिया जाता है तो कलेक्शन को 6 घंटे के अंदर दोबारा जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने के लिए 340 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होता है।
Published on:
06 Sept 2022 01:00 pm
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