
भोपाल. होटल की बुकिंग और ट्रेन का कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर अब जेब ज्यादा ढीली होगी और इसके लिए एक्सट्रा चार्ज देना होगा। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। जिससे रेल यात्रियों को अब ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा।
इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जैसे कोई डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, उसी तरह टिकट रद्द कराने पर जीएसटी देना होगा। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, ग्राहक ने ट्रेन टिकट या होटल बुक करते समय जिस रेट से जीएसटी अदा किया था, कैंसिल करने पर उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा।
ग्राहकों को इतने रुपए अधिक देने होंगे
अगर कोई यात्री एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है तो टिकट रद्द कराने पर 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब यात्री को टिकट कैंसिल कराने पर पांच फीसदी जीएसटी के हिसाब से 12 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं एसी 2 टियर के लिए 10 रुपए, एसी थ्री टियर के लिए 9 रुपए अधिक देने होंगे। स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 6 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
सबसे पहले जानते हैं कि किस क्लास का कितना Cancellation Charges है।
Train Ticket Cancellation Charges
फर्स्ट/एक्जीक्यूटिव क्लास - 240 रुपये प्रति व्यक्ति
एसी 2 टियर/फर्स्ट क्लास - 200 रुपये प्रति व्यक्ति
एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी क्लास - 180 रुपये प्रति व्यक्ति
स्लीपर - 120 रुपये प्रति व्यक्ति
सेकंड क्लास - 80 रुपये रुपये प्रति व्यक्ति
कब करना है टिकट कैंसिल?
ट्रेन का चार्ट बनने से पहले अगर आप कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपके पैसे कम कटेंगे। अगर आप ट्रेन के शुरू होने से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज ट्रेन के किराए का मात्र 25% देना होगा। वहीं ट्रेन शुरू होने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर आपको 50% तक कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ सकता है।
Published on:
08 Aug 2022 06:36 pm
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