
Twisha Sharma death case- नोएडा की रहने वाली मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में सास रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बुधवार रात को हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के बाद यह स्थिति बनी है। गुरुवार को सुबह सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई थी। जहां गिरिबाला सिंह के पूरे बंगले की थ्रीडी मैपिंग हुई, उस स्थान की भी मैपिंग हुई, जिस जगह पर ट्विशा कथित रूप से फंदे पर लटकी हुई मिली थी। इस मामले में गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ सिंह पहले ही सीबीआई की गिरफ्त में है। उनसे पूछताछ चल रही है।
देशभर में चर्चित ट्विशा शर्मा केस में गुरुवार को सुबह से ही भोपाल के बागमुगालिया क्षेत्र में हलचल है, यहां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का बंगला है। बुधवार देर रात को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सुबह से ही सीबीआई की टीम गिरिबाला के बंगले में मौजूद है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह के बंगले की थ्रीडी मैपिंग की। कभी भी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करके ले जा सकती है। इधर, हाईप्रोफाइल मामला हो जाने के बाद से ही हर दिन गिरिबाला सिंह के बंगले पर मीडियाकर्मियों का जमावड़ा है।गुरुवार को सुबह ही गिरिबाला कुछ मिनट के लिए घर से बाहर निकली थी और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया था।
12 मई की रात को ट्विशा की भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा के परिवार के लोग इस मामले में पति और गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह इसे आत्महत्या बता रहे हैं।
इस मामले में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल (AG) प्रशांत सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ बातों को गंभीरता से लिया है, जैसे ट्विशा शर्मा के शरीर पर मौत से पहले की सात चोटें, जो एक गंभीर अपराध की ओर इशारा करती हैं; कई नोटिसों के बावजूद गिरिबाला सिंह का सहयोग न करना; और वाट्सअप चैट, जो ट्विशा शर्मा के मानसिक उत्पीड़न की ओर संकेत करती हैं। इन सभी बातों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी है। अब यह CBI को तय करना है कि हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है या नहीं।"
Updated on:
28 May 2026, 12:23 PM IST
Published on:
28 May 2026, 11:37 AM IST
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