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स्कूल 20 जनवरी तक दे जानकारी वरना भरना पड़ेगा 50 हज़ार का जुर्माना

अब सभी स्कूलों को ऑनलाइन एफिलिएशन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत बोर्ड द्वारा मांगे गए डिसक्लोज़र को 20 जनवरी तक जमा करना होगा।

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Alka Jaiswal

Jan 11, 2017

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भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन(सीबीएसई) ने हाल ही में अनिवार्य किए गए डिसक्लोज़र को जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब सभी स्कूलों को ऑनलाइन एफिलिएशन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत बोर्ड द्वारा मांगे गए डिसक्लोज़र को 20 जनवरी तक जमा करना होगा।

अगर इस तारीख तक विभिन्न स्कूलों द्वारा जानकारियां बोर्ड को नहीं भेजी गईं तो उन स्कूलों पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा।


पहले भी दिए जा चुके हैं दो मौके
सीबीएसई बोर्ड द्वारा सर्कुलर में विभिन्न स्कूलों को अपनी और बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर विभिन्न जानकारियां देनी थी जिसमें उन्हें स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल, एफिलिएशन स्टेट्स, मैनेजमेंट डिटेल, स्कूल के वीडियो और फोटोग्राफ्स, फैकल्टी की जानकारी, स्टूडेंट्स की जानकारी, एकेडमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जानकारी, स्कूल की लोकेशन मेजर एरिया से, एकेडमिक कैलेंडर, पिछले तीन सालों में स्टूडेंट्स की सफलता का प्रतिशत आदि की जानकारी उपलब्ध करानी थी। इसके लिए पहले 30 नवंबर और फिर 15 दिसंबर तारीख दी गई जिसे अब तारीख को बढ़ाकर 20 जनवरी कर दिया गया है।


अगर इस तारीख तक बाकी स्कूलों द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो अब उन्हें कोई और मौका उपलब्ध ना कराते हुए उनपर 50 हज़ार का जुर्माना लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड द्वारा मांगी गई इस जानकारी को अभी तक 13500 स्कूलों ने ही उपलब्ध करवाया है जबकि पूरे देश में सीबीएसई के 18000 से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में इन स्कूलों की संख्या 921 है।

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