
Election commission
भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सरकार को पत्र लिखा है कि रिटर्निंग ऑफीसर (आरओ) और सहायक रिटनिंग ऑफीसर (एआरओ) के पदों को तत्काल भरा जाए, चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है।
जीएडी, गृह और राजस्व विभाग से कहा है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं, उनकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग तत्काल कराएं, जिससे आचार संहिता लागू होने के बाद इससे दिक्कत पैदा न हो। सीईओ ने इस तरह के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए थोक बंद तबादले को लेकर किए हैं।
लोकसभा चुनाव के चलते एक-दो दिन के अंदर आचार संहिता लगाने के संभावना है। आचार संहिता के बाद चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की ज्वाइनिंग और रिलीविंग के लिए आयोग की अनुमति लेनी होगी।
ज्वाइनिंग और रिलीविंग हुई देरी के संबंध में भी विभागों को आयोग के समक्ष सफाई देनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और थानेदारों, पुलिस अधिकारियों के स्थानंतरण के बाद उन्हें तत्काल ज्वाइनिंग कराया जाय, जिससे कानून-व्यवस्था में किसी प्रकार से दिक्कत पैदा न हो। उन्होंने बताया कि कई जिलों में आरओ और एआरओ के पद खाली हैं, उन्हें तत्काल भरा जाए, जिससे चुनाव के दौरान आयोग को किसी तरह की परेशान न हो।
सीईओ ने कहा कि तीन साल से एक ही स्थान में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया जाए, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसकी पुष्टि सरकार विभाग विभाग और जिला स्तर पर कराए।
आयोग ने यह भी कहा है कि विभाग इस तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में अंडर टेङ्क्षगग में दे कि चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ नहीं हैं।
Published on:
10 Mar 2019 08:34 am
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