
जरा ध्यान से करें आचार संहिता में शादी, नियम टूटे तो पूरी बारात जेल जाएगी
भोपाल. बीते दिनों मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता सभी 52 जिलों के चुनावी क्षेत्रों में लागू कर दी गई है। चुनाव आयुक्त की घोषणा के बाद सभी कलेक्टरों ने जिलों के संबंधित इलाकों के आधार पर धारा 144 भी लागू कर दी है। हालांकि, देशभर में अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है। लेकिन, आचार संहिता के नियम शादी-बारातों पर भी पूरी तरह प्रभावी रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि, शहरी इलाकों में आचार संबिता के प्रभावी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही बारात ग्रामी इलाकों में पहुंचेगी तो उसपर आचार संहिता के प्रभावी नियम लागू हो जाएंगे।
शादी समारोह की धूम पर भी चुनावी क्षेत्रों में आचार संहिता के नियम पूरी तरह लागू रहेंगे। नियम के अनुसार, शादी समारोह या बारात के दौरान जो भी उल्लंघन करेगा उसे थाने बुला लिया जाएगा। साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जबतक न्यायालय से जमानत नहीं मिलेगी, तबतक विदाई नहीं हो सकेगी।
बारात और शादियों पर चुनाव आचार संहिता का असर
-50 हजार से अधिक नगद लेनदेन नहीं किया जा सकता।
इस बात का खास ध्यान रखें
कलेक्टर अविनाश लवानिया का कहना है कि, चुनाव आचार संहिता सिर्फ उसी क्षेत्र में प्रभावशाली होती है जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में आचार संहिता प्रभावशाली नहीं है। यहां शादी समारोह के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोई बारात शहर से गांव में जा रही है तो गांव में प्रवेश करते ही नियम लागू हो जाएंगे।
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Published on:
30 May 2022 12:46 pm
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