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अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज

अदालत ने जारी किया आदेश

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भोपाल

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Sunil Mishra

Mar 27, 2019

Amit Shah

Amit Shah

भोपाल । लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ी आफत से आजादी मिली है। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने मंगलवार को यह आदेश दिए है।

सीहोर जिला निवासी मनोहर लाल गुप्ता ने अमित शाह के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि अमित शाह ने छत्तीसगढ में रैली के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था।

इससे देश में राष्ट्रपिता की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। पूर्व में मनोहर लाल गुप्ता की ओर से बुधनी अदालत में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बुधनी अदालत के आदेश के खिलाफ मनोहर लाल गुप्ता ने जिला अदालत में क्रिमिनल रिवीजन दायर किया था।

इधर, अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

वहीं भोपाल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अब 4 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन मंगलवार को अध्यक्ष का चुनाव लड रहे ज्ञान नारायण तिवारी ने एक अन्य उम्मीदवार टीपी विश्वकर्मा के समर्थन में नाम वापस ले लिया।

इससे अब अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान 4 अप्रैल को होगा। राजधानी के करीब साढे 3 हजार पंजीकृत वकील नई कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। नाम वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद पर 4, उपाध्यक्ष पद पर 5, सचिव पद पर 6, कोषाध्यक्ष पद पर 4, सह सचिव पद पर 7 और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

इसके अलावा ग्यारह वरिष्ठ पुरूष कार्यकारिणी सदस्य के लिए 25, तीन वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी सदस्य के लिए 9, सात कनिष्ठ पुरूष कार्यकारिणी सदस्य के लिए 18 और तीन कनिष्ठ महिला कार्यकारिणी सदस्य के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इस बार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच यह चुनाव हो रहे हैं। इससे इन चुनावों में पार्टियों का दखल भी बढ रहा है।