
भोपाल। राजधानी में हुजूर और बैरसिया तहसील में चल रहे 182 क्रेशरों में मार्च के बाद 15 क्रेशर की लीज समाप्त हो चुकी है। ये क्रेशर रतुआ रतनपुर और रातीबड़ क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। संचालनकर्ताओं ने न तो अभी तक लीज रिन्यू कराई और न ही आवेदन किया है, जबकि काम लगातार जारी है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी का कहना है कि लीज अलग-अलग समय पर जारी की गई है। अगर वे एक निश्चित समय सीमा में लीज रिन्यू नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्रेशर के संबंध में साफ नियम है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से क्रेशर की दूरी 100 मीटर, अन्य सड़कों से 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से दूरी 10 मीटर होनी चाहिए, लेकिन बैरसिया रोड पर तो सड़क किनारे ही क्रेशर लगे हुए हैं। इनमें रोजाना धूल उड़ती है, जिससे सड़कों पर धुंध छाई रहती है। सुबह पांच से छह के बीच में रतुआ रतनपुर क्षेत्र में लोगों को वाहन चलाने में ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पर्यावरण की एनओसी भी नहीं
बैरसिया रोड पर आधा दर्जन क्रेशर सड़क किनारे ही लगे हैं। संचालकों के पास पर्यावरण विभाग की एनओसी भी नहीं है। पर्यावरण की अनुमति के लिए इन्हें प्रॉपर सड़क से दूरी और गिट्टी तोड़ते समय उठने वाली धूल के प्रॉपर इंतजाम करने होते हैं, हरे रंग ही महीन जाली लगानी पड़ती है।
नहीं जमा किया बकाया राजस्व
रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले खदान संचालकों को 13 मार्च को खनिज विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे। इन सभी पर 2013 के पहले की राशि बकाया है। इनके रॉयल्टी जमा नहीं की गई थी। इन्हें राशि जमा करने के लिए आरसीसी के तहत नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी ने रॉयल्टी की रकम जमा नहीं कराई। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें मनोहर सिंह, खजूरी सड़क 29,541 रुपए, शौकत सईद, रतुआ पर एक लाख 15 हजार, रकमी देवी हिनौती सड़क एक लाख 14 हजार, सुदर्शन सिंघई ई-4 अरेरा कालोनी को 41 हजार 386 रुपए, सतीश कुमार असनानी रचना नगर को 40 हजार, जगन्नाथ सिंह भोपाल को 30 हजार रुपए के नोटिस जारी किए गए हैं।
जिन 15 क्रेशरों की लीज समाप्त हुई है उन्हें एक निर्धारित समय में लीज रिन्यू करानी है। इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। रॉयल्टी जमा करने वालों में से किसी ने अभी तक रुपए जमा नहीं किए हैं।
-राजेंद्र सिंह परमार, जिला खनिज अधिकारी, भोपाल
Published on:
07 Apr 2018 03:47 pm
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