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प्रतिबंध के बावजूद राजधानी में बिक रहा है नाजी

होशंगाबाद रोड स्थित एक थोक पटाखा दुकान से जब पत्रिका रिपोर्टर ने तेज आवाज वाला पटाखा मांगा तो दुकानदार ने नाजी नाम का सुतलीबम दे दिया...

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शिवनारायण साहू @भोपाल। बैरागढ़, हलालपुरा, लिली टॉकीज सहित होशंगाबाद रोड क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक पटाखों की थोक और बड़ी दुकानें लग चुकी हैं। जगह-जगह कानफोड़ू पटाखे बिक रहे हैं। होशंगाबाद रोड स्थित एक थोक पटाखा दुकान से जब पत्रिका रिपोर्टर ने तेज आवाज वाला पटाखा मांगा तो दुकानदार ने नाजी नाम का सुतलीबम दे दिया।

दुकानदार ने बड़े दावे के साथ कहा कि नाजी लेकर जाओ नाम से बिकता है। पटाखे को फोड़ा गया तो इसकी आवाज 180 डेसीबल से अधिक मिली। सुतली बम, कोई एटम बम और लेडी बम के नाम से तेज आवाज वाले पटाखे बेच रहा है। 125 डेसीबल की लिमिट बताने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न तो ये पटाखे दिखाई दे रहे हैं और न ही दुकानें। विभाग ने 300 से अधिक दुकानों में से 15 दुकानों की जांच की है, लेकिन उसे कहीं पर भी 125 डेसीबल से अधिक की आवाज करने वाले पटाखे नहीं मिले।

विभाग ने 10 अक्टूबर को बैरागढ़ और हलालपुरा क्षेत्र की 15 पटाखा दुकानों से सैंपल लिए थे। इसकी रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई, जिसमें विभाग का दावा है कि किसी भी दुकान में 125 डेसीबल से अधिक की आवाज वाले पटाखे नही बिक रहे साथ ही कहीं पर भी चाइनीज पटाखे नहीं मिले। जब पत्रिका ने पड़ताल की तो पता चला कि अधिकतर दुकानों में सुतली, एटम बम और लेडीबम जैसे एेसे पटाखे बिक रहे हैं जिनकी ध्वनि 180 से लेकर 200 डेसीबल और उससे अधिक है।

दुकान में रखने होंगे अग्निशमन यंत्र
पटाखा व्यापारियों के लिए पुलिस ने सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक दुकानों में फायर स्टीविंशर, पानी की भरी इुई 6 बाल्टी, बालू के साथ ही एक ड्रम पानी रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस, बीडी़, सिगरेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती, कैरोसिन, डीजल पेट्रोल, मोबाइल चार्जर आदि नहीं होना चाहिए।

* बैरागढ़ एवं हलालपुरा स्थित १५ पटाखा दुकानों से पटाखों के सैम्पल लिए गए थे। सभी पटाखे 125 डेसीबल से कम आवाज वाले मिले हैं। पटाखों को फोडऩे की वीडियोग्राफी कराई गई है।

- एसएस पांड्या, जांच अधिकारी पीसीबी

नहीं रख रहे कोई रिकॉर्ड

भोपाल। एसडीएम बैरागढ़ प्रदीप शर्मा रविवार रात को हलालपुरा स्थित पटाखा दुकानों पर जांच करने पहुंचे। जांच में पता चला कि 14 पटाखा संचालकों ने कितने पटाखे बाहर से मंगवाए और कितने बेचे इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। एसडीएम ने सभी दुकान संचालकों से साफ कह दिया है कि वह पटाखा खरीदी-बिक्री का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखा बिक्री पर रोक भी लगाई जा सकती है। ये सुनते ही एक बार को दुकानदार परेशान भी हो गए और बोले कि आगे से पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इधर इन दुकानों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी कार्रवाई करते हुए कुछ पटाखों के सैंपल लिए हैं।


जारी कर दीं अनुमतियां
सातों सर्किल व तहसीलों के एसडीएम ने पुलिस के वैरीफिकेशन के बाद थोक व ८४० फुटकर पटाखा दुकानों को लगाने की अनुमतियां जारी कर दी हैं। 450 केजी आतिशबाजी लाइसेंसधारी की दुकानें ग्राम हलालपुर में 6, बैरसिया रोड पर 3, मिसरोद रोड पर 11, भानपुर चौराहा पर 1 और कोलार रोड पर लगेंगी। चायनीज पटाखों पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसको देखते हुए भोपाल में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है।

* 14 थोक पटाखा दुकानदारों को पटाखों के खरीदी बिक्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे न मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रदीप शर्मा, एसडीएम बैरागढ़