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बड़ी खबर: अब एक जैसे बनेंगे सभी राज्यों के ‘इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस’, जरूरी होगा KYC

Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में आवेदक को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। दस्तावेजों का सत्यापन एमपी ऑनलाइन सेंटर पर किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पासपोर्ट आवेदन की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन भी डिजी लॉकर से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की है।

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Driving License

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर ड्राइविंग लाइसेंस एवं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट में एकरूपता लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्रतिदिन नए लाइसेंस बनाने के डेढ़ सौ से अधिक आवेदन आते हैं। इसके अलावा इतनी ही संख्या में प्रतिदिन नए डीएल जारी किए जा रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस 3 महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं।

इसलिए केंद्र सरकार ने बनाया है ये प्रस्ताव

अलग-अलग राज्यों के द्वारा विदेशी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग बनाए जाते हैं। इसके चलते विदेश जाने वाले नागरिकों को अतिरिक्त पूछताछ का सामना करना पड़ता है। भविष्य में राज्यों के इंटरनेशनल ड्रायविंग लायसेंस में एकरुपता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है।

एसके झा, आयुक्त परिवहन का कहना है कि केंद्र की मंशानुसार इंटरनेशनल ड्रायविंग लायसेंस प्रक्रिया में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है।