नए आवेदन के साथ दर्ज होगी जानकारियां आरटीओ में ड्रायविंग लायसेंस को नए फार्मेट से जारी करने के आवेदक को सादे कागज पर आवेदन जमा कराना होगा। प्रदेश सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया के लिए जरूरी शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। नया कार्ड बनने पर पुराना डीएल आरटीओ में जमा कराना होगा। स्मार्ट चिप कंपनी की ओर से फिलहाल प्रदेश के सभी ड्रायविंग लायसेंसों का डिजीटाइजेशन किया जा रहा है। इस डाटा के आधार पर ही नए प्रारूप के कार्ड जारी होंगे।
डिजीटल कार्ड को यूनिक आईडी से जोडऩे का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। मौजूदा कार्डों की जानकारियां डिजीटल फार्मेट में एनआईसी में फीड करने का काम जारी है। – संजय तिवारी, आरटीओ