
Drug Smuggler Sharik machli case update: प्रतिकात्मक फोटो(image source: social media)
MP News: ड्रग्स, यौन शोषण के आरोपों में फंसे मछली परिवार की अनंतपुरा गांव में दस करोड़ की कोठी को 15 अगस्त के बाद गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रशासन की ओर से पंद्रह दिन समय सीमा का नोटिस जारी कर दिया गया है। यहां मछली परिवार के सरकारी जमीन पर बने सात निर्माणों को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को मछली परिवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिखाए थे। यहां प्रशासन ने करीब एक एकड़ क्षेत्रफल में तीन मंजिला इस आलीशान कोठी की कीमत दस करोड़ रुपए आंकी गई है।
पुराना कब्जा बताकर सही साबित करने की कोशिश मछली परिवार को प्रशासन की ओर से पक्ष रखने के लिए बुलाया था। मामले में जमीन पर पुराना कब्जा बताकर बचने की कोशिश भी हुई। इसके बाद तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने प्रतिवेदन बनाकर कार्रवाई करने का उल्लेख दर्ज किया।
अनंतपुरा पटवारी हल्का नंबर 37 में खसरा क्रमांक 110 में रकबा 7.880 हेक्टेयर छोटे झाड़ का जंगल के तौर पर अभिलेख में दर्ज शासकीय भूमि पर निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दिया और माना कि अगर कानून का पालन किए बिना एक घर भी गिराया जाता है, तो यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए कि भूमि मालिक या अधिभोगी को कम से कम 15 दिन पहले विस्तृत कारण बताते हुए सूचना दी जानी चाहिए कि मकान क्यों तोड़ा जा रहा है। संपत्ति गिराने के फैसले का कारण बताने का भी कहा।
Updated on:
02 Aug 2025 09:48 am
Published on:
02 Aug 2025 09:47 am
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