
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल परिवहन विभाग ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने की सुवधा दोबारा शुरूकर दी है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए वाहन चालकों को आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने पहले से यह सुविधा दे रखी थी। लेकिन वेबसाइट में एरर आने की वजह से ऑनलाइन प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। जिसके बाद से अब दोबारा परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण करने और आवेदन की प्रतिलिपि निकालने का पूरा काम ऑनलाइन कर दिया है। वाहन चालक अब प्रदेश के किसी भी लोक सेवा केंद्र से भी लाइसेंस बनावा सकते है।
ऑनलाइन हुए ये 5 सेवाएं
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचित सेवाओं में से पांच सेवाओं को एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पर ऑनलाइन किया जा रहा है। नागरिक अब अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्रों में जाकर इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सेवाओं में लर्निंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की सेवाएं शामिल हैं।
शिविरों में भी बनाएं जाएंगे लायसेंस
राज्य सरकार के परिवहन, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। लायसेंस बनवाने के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से आओ भैया तुम्हें सैर कराऊँ की टैग लाइन (नाम से) से पहले यह अभियान चलाया गया था। यह शिविर महाविद्यालयों, शालाओं, नगर निगम, नगर पालिका तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
6 माह के लिए अस्थायी लाइसेंस
मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी ड्रायविंग लायसेंस नियमानुसार छह माह की अवधि के लिए बनाया जाएगा। इस अवधि में प्रदेश के 94 ड्रायविंग प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बालिकाओं-महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब बालिकाएं वाहन चालन सीख जाएंगी उसके बाद ही महिलाएं और बालिकाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर नियमित लायसेंस उपलब्ध कराएगा।
Published on:
16 Dec 2017 04:50 pm
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