
गलती से दूसरे के खाते में चला गया आपका पैसा, वापस लाने के लिए करें ये काम
भोपाल/ आजकल हम अपने लगभग सभी केश ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही करते हैं। हालांकि, कई बार ये भी देखा गया है कि, इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान हम गलती से अमाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि, हम क्या करें और क्या नहीं। ऐसा आमतौर पर किसी की ओर से मिली गलत बैंक डिटेल या फिर जल्दबाजी के कारण होता है। लेकिन, ऐसी स्थिति से घबराने की जरुरत नहीं, आपका पैसा आपको आसानी से मिल सकता है। बस जानना होगा कि, पैसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा?
इसलिए केश ट्रांजेक्शन से बच रहे लोग
इन दिनों मध्य प्रदेश समेत देशभर में लॉकडाउन है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण के चलते ये लॉकडाउन किया गया है। फिलहाल, लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर यानी तीसरी बार 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। बीते करीब डेढ़ महीने से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। हालांकि, घर के जरूरी सामान की सुविधा जारी है। लोग अपने अपने घरों में ही रहें इसके लिए करीब की कुछ किराना स्टोर, सब्जी की दुकानों को जरूरी सामान की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में कई लोग केश में कोरोना संक्रमण के डर से डिजिटल ट्रांजेक्शन ही करना पसंद कर रहे हैं। पर कई मामले ऐसे भी सामने आए, जिसमें लोगों ने गलत खाते में पैसे पहुंचा दिये। कई लोगों के साथ टेंशन तब बढ़ी जब अन्य खाता धारक ने केश रिटर्न करने से इंकार कर दिया।
जान लें, क्या है RBI के बैंकों को निर्देश
बैंकों का गाइड करने वाली संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक, अगर किसी खाताधारक ने गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, ऐसी स्थिति में खाता धारक को चाहिए कि, वो संबंधित बैंक को तुरंत सूचित करे। क्योंकि, ये बैंक की जवाबदेही है कि, वे अपने खाताधारक की रकम रिफंड करवाएं।
बैंक वापस दिलाएगा आपकी रकम
गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने के बाद ग्राहक को सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल कर बैंक को सूचित करना चाहिए या सीधे बैंक शाखा में जाकर ही संबंधित ट्रांसेक्शन के संबंध में सूचना देनी चाहिए। आपको बैंक अधिकारियों को बताना होगा कि, गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। इसके बाद बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करके इस बात की जानकारी देता है कि, उनके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है जिसके बाद इसे वापस डिडक्ट किया जा रहा है। इस तरह आपका पैसा वापस रिफंड हो जाता है। अगर खाताधारक और रिसीवर का बैंक एक है तो रिफंड तुरंत ही हो जाएगा। वहीं, अलग बैंक होने पर दो से तीन दिन का समय लग सकता है।
इस स्थिति में क्या करें?
अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि, अगर रिसीवर यानी वो व्यक्ति जिसके खाते में आपकी ओर से गलती से पैसे जमा हो गए थे वो पैसा लौटाने से ही मना कर दे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर आपकी रकम आपके खाते में वापस आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पैसे लौटाने से मना कर दे, तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई में समय लगेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में कोर्ट के आदेश के आधार पर खाताधारक को बैंक पर दबाव बनाकर आपको पैसे लौटाने में मदद करेगा।
Published on:
03 May 2020 12:21 am
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