17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पात्र लोगों को जल्द मिलेगा जमीन का पट्टा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अब तक प्रदेश में परीक्षण के बाद 28 हजार 600 से अधिक वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Pawan Tiwari

Feb 01, 2021

पात्र लोगों को जल्द मिलेगा जमीन का पट्टा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पात्र लोगों को जल्द मिलेगा जमीन का पट्टा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल. जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में पात्र वनवासियों को उनकी भूमि के वनाधिकार पत्र जल्द से जल्द दिलायें। इनके लिये उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस मुद्दे पर नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये हैं। प्रदेश में पूर्व में निरस्त दावों के पुन: परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में परीक्षण के बाद 28 हजार 600 से अधिक वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। प्रदेश में जिला कलेक्टरों द्वारा एक लाख 60 हजार 700 से अधिक निरस्त दावों के पुन: परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक 2 लाख 68 हजार 710 वनवासियों को वनाधिकार पत्र सौंपे जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 35 हजार 58 दावे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत श्रेणी के, 3 हजार 656 दावे अन्य वर्ग के वनवासियों के और करीब 30 हजार दावे वनवासियों के सामुदायिक श्रेणी के हैं।

प्रदेश में 13 दिसंबर 2005 में वन भूमि पर काबिज ऐसे दावेदारों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं, जो 3 पीढ़ी अर्थात 75 वर्ष से वन क्षेत्र में रह रहे हैं। अधिनियम के प्रावधानों में वन भूमि के परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग किये जाने से सामुदायिक वनाधिकार पत्र ग्राम सभाओं को दिये जा रहे हैं। परंपरागत रूप से सामुदायिक उपयोग में चरनोई के अधिकार को रास्ते के अधिकार, मछली पालन के अधिकार, घाट के अधिकार, धार्मिक पूजा-स्थल के अधिकार गौंद वन उत्पाद संग्रहण के अधिकार, जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार सहित अन्य अधिकार शामिल हैं।