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MP News: मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजस्व विभाग के 119 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार बनाया गया है। साथ ही उनकी पदस्थापना नए जिलों में की गई है। यदि किसी राजस्व निरीक्षक पर विभाग स्तरीय जांच, आपराधिक प्रकरण चल रहा है, तो उन्हें नायब तहसीलदार नहीं बनाया जाएगा।
राजस्व विभाग के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें 119 राजस्व निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल सभी राजस्व निरीक्षक अपने जिलों में प्रभारी नायब तहसीलदार का पद ग्रहण करें।
राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार बनाने को लेकर नियमों का हवाला भी दिया गया है। जिसमें बताया गया कि यदि राजस्व राजस्व न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकारियों के स्थानांतरण की जरूरत होती है तो विभाग के द्वारा स्थानांतरण नीति 2005 समाप्त होने के बाद एक बार ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
अगर कोई राजस्व निरीक्षक, प्रभारी नायब तहसीलदार का प्रभार लेने से इंकार करता या उपस्थित नहीं होता तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। राज्य शासन की समय-समय पर ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू रहेगी। अधिकारी को उच्च पद वाले ही भत्ते प्राप्त होंगी। राजस्व निरीक्षक के नायब तहसीलदार बनने से कोई क्रमोन्नति नहीं मिलेगी। उन्हें नायब तहसीलदार के पद पर ही काम करना होगा। कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में तहसीलदार की शाक्तियां प्राप्त होगी।
कार्यवाहक नायब तहसीलदार को केवल जिला और संभागीय कार्यालय में ही पदस्थापना की जाएगी। नियमित रूप से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति मिलने पर, कार्यवाहक नायब तहसीलदार के रूप में की गई सेवा अवधि को नायब तहसीलदार के पद पर काम को मान्य नहीं किया जाएगा।
Published on:
17 Feb 2026 08:41 pm
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