
Online Delivery New Rule of FSSAI: आपके घर ऑनलाइन खाद्य सामग्री एक्सपायरी के 45 दिन पहले पहुंचना जरूरी है। यदि इससे बाद में कोई प्रोडक्ट आता है तो आप एफएसएसएआइ पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस पर संबंधित डिलीवरी कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआइ के ऑनलाइन खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी करने को लेकर लागू किए नए नियमों से यह स्थिति बन रही है।
इसमें साफ किया गया है कि इन एजेंसी को प्रोडक्ट पर लेबल और उससे जुड़ी जानकारी सही से प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा प्रोडक्ट से जुड़े किसी भी तरह के गलत दावे साइट पर नहीं किए जाएंगे।
- ऑनलाइन सस्ते में फूड प्रोडक्ट देने के लिए कई बार कम एक्सपायरी बची हुई सामग्री को डिलीवर किया जाता है।
- रेट में हुए बदलाव के बाद प्रोडक्ट की लेबलिंग में छेड़छाड़ कर उसे डिलीवर किया जाता है।
-अब तक घर पर खाद्य पदार्थ की डिलिवरी के बाद इसके विरुद्घ कार्रवई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
कई बार ऑनलाइन खाद्य डिलीवरी करने वाली कंपनियां तीन से छह माह की एक्सपायरी के पदार्थों की डिलिवरी करने में तेजी नहीं दिखाती हैं। समय सीमा कम बचने पर उन्हें डिलीवर कर देती हैं। ऐसे में उपभोक्ता तो पुरानी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है
वो खाद्य पदार्थों जिनकी 60 से अधिक दिन की एक्सपायरी डेट होती है, उनमें यह लागू करना बेहतर विकल्प है।
प्रो. एके सिंह, डायरेक्टर, आइएचएम, भोपाल
ऑनलाइन डिलीवरी होने वाले खाद्य पदार्थ की उपभोक्ता के घर जा कर जांच करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे में यह नियम उपभोक्ता के अधिकारियों को मजबूत करने वाला है। ऑनलाइन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इनकी मॉनिटङ्क्षरग को मजबूत करने के लिए कड़े नियम बनने जरूरी हैं।
-डीके दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल
Published on:
18 Dec 2024 10:11 am
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