
30 जून तक वैध करा सकते हैं आप अपने अवैध निर्माण, सरकार दे रही 20% की छूट
भोपाल. मध्यप्रदेश में अवैध निर्माण कार्य को वैध कराने की तारीख बढ़ गई है, अब 30 जून तक आप अपने अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग शुल्क जमाकर वैध करा सकते हैं, हालांकि इससे अवैध निर्माण का महज 30 प्रतिशत हिस्सा ही वैध होगा, इसके लिए सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में भी 20 प्रतिशत की छूट दे रही है, इसलिए अब शासन की इस योजना का लाभ करीब सवा चार माह और ले सकते हैं।
जानकारी के अनुसार प्रदेश में बगैर अनुमति के बनाई गई इमारतों को वैध कराने की तारीख बढ़ा दी गई है, आप अपने द्वारा निर्माण किए गए अवैध हिस्से को शुल्क देकर वैध करा सकते हैं, चूंकि शासन को भी इससे राजस्व का लाभ हो रहा है, इस कारण शासन ने जनहित में ये निर्णय लिया है, ताकि उस राशि को विकास कार्य में लगाया जा सके।
28 फरवरी को किया 30 जून
प्रदेश में कंपाउंडिंग शुल्क जमा कर अवैध निर्माण को वैध कराने की तारीख पहले 28 फरवरी थी, इससे सरकार को करीब 140 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति हुई है, इस कारण सरकार ने इसकी तारीख 30 जून कर दी है, जिसके तहत नगरीय निकायों में कंपाउंडिंग शुल्क में भी 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार होगा वैध
अपने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को उस नगर या शहर की कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार राशि चुकानी होगी, जिसमें आप 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक के निर्माण को वैध करा सकते हैं। चूंकि आपके द्वारा बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध कहलाता है, ऐसे में आपको उस निर्माण को वैध कराने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क भरना होता है, इसके तहत अब 30 जून तक आप कंपाउंडिंग शुल्क भर सकते हैं।
Published on:
23 Mar 2022 09:58 am
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