भोपालPublished: Nov 13, 2022 05:32:04 pm
Faiz Mubarak
NGT ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के निस्तारण न होने पर मध्य प्रदेश सरकार पर लगा 3 हजार करोड़ का पर्यावरण क्षति हर्जाना स्थगित कर दिया गया है।
भोपाल. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के निस्तारण न होने पर मध्य प्रदेश सरकार पर लगा 3 हजार करोड़ का पर्यावरण क्षति हर्जाना स्थगित कर दिया गया है। सरकार को चेतावनी मिली है कि, वो 6 महीने में अनट्रीटेड सीवेज जलस्रोतों में मिलने से रोके और लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करें। अभी सॉलिड वेस्ट के उत्पादन और निस्तारण में 787 टन प्रतिदिन का गैप है। जबकि, सीवेज जेनरेशन और ट्रीटमेंट के बीच 1565 एमएलडी का गैप है।