
ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी, स्लॉटर हाउस में करनी होगी कुर्बानी, वरना कार्रवाई
भोपाल. मुस्लिम समुदाय के त्यौहार ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए राज्य शासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार, राजधानी भोपाल में कुर्बानी के लिए नगर निगम की ओर से शहरभर के अलग अलग स्थानों पर 42 अस्थाई स्लॉटर हाउस बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर ने 10-12 जुलाई तक अस्थाई स्लॉटर हाउस बनाने की अनुमति दी गई है।
नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने ईद पर बेहतर व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कुर्बानी के अवशेषों को नगर निगम के कचरा वाहनों को ही देना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा, तीनों दिनों के भीतर स्लॉटर हाउस के अलावा अन्य स्थानों पर कुर्बानी करने पर नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ अन्य कारर्वाई की जाएगी।
क्या है ईद-उल अजहा
ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मनाया जाता है। ये रमजान का महीने खत्म होने के 70 दिन के बाद मनाया जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के त्योहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद-उल अजहा या कुर्बान बयारामी भी कहा जाता है।
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Published on:
09 Jul 2022 12:44 pm
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