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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती में रिजल्ट पर गफलत पर जारी किया आदेश

High Court's decision on teacher recruitment in MP हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन कर दी हैं। याचिका में कहा गया था कि 11 प्रश्न डिलीट कर रिजल्ट जारी किया गया था।

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High Court's decision on teacher recruitment in MP

High Court's decision on teacher recruitment in MP

High Court decision on teacher recruitment in MP - मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती में रिजल्ट में खासी गफलत हुई है। इस संबंध में जारी एक याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट MP High Court ने अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन-2023 की नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन कर दी हैं। याचिका में कहा गया था कि 11 प्रश्न डिलीट कर रिजल्ट जारी किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस संबंध में सभी पक्षों से जवाब तलब किए हैं।

एमपी के जबलपुर हाई कोर्ट MP High Court ने उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन 2023 के तहत होने वाली सभी नियुक्तियों को इस याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।

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इसी के साथ कोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल से एक्सपर्ट कमेटी से राय लेकर जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए मंडल के अधिवक्ता को ये निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

क्या है मामला
झाबुआ निवासी रवींद्र सिंह की ओर से यह याचिका लगाई गई है। उनका कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल ने उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा-2023 में परीक्षा के बाद आपत्तियां बुलाई। सितंबर में इनका निराकरण फरवरी-2024 में रिजल्ट जारी कर दिया।

इतिहास विषय में गफलत हुई। 100 अंकों का प्रश्न पत्र था लेकिन पूर्णांक 89 कर रिजल्ट जारी किया गया। दरअसल बोर्ड ने 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार 2 प्रश्नों पर आपत्ति थी। प्रश्न क्रमांक 42 व 60 पर आपत्ति दर्ज कराई तो बोर्ड ने प्रश्न की संरचना गलत बता कर डिलीट कर दिया। दो सही प्रश्न डिलीट होने से याचिकाकर्ता रवींद्र सिंह के समान अंक वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया।