11 जुलाई 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट, लेट होगी प्रक्रिया, हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

Teachers- मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 पर बड़ा अपडेट सामने आया है।

Court Order
Court Order- image- ani

Teachers- मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नियम 12.4 को लेकर मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। हाइकोर्ट के जज विवेक जैन ने नोटिस जारी कर सरकार को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। तब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकेगी।

प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 10000 पदों के लिए 2 परीक्षाएं- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ली जानी हैं। प्रक्रिया के दौरान ही नवीन शिक्षक भर्ती नियम 2024 का नियम 12.4 परिवर्तित कर दिया था जिसे एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

यह भी पढ़ें :एमपी के प्रमुख विभाग का बदला नाम, सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

कटनी के दिनेश गर्ग सहित करीब डेढ दर्जन उम्मीदवारों ने हाइकोर्ट में याचिका लगाकर नियम में बदलाव को आरक्षण के नियम का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को खासा नुकसान होगा।

नियम को चुनौती देने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब सुनिश्चित

याचिका पर सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के जज विवेक जैन ने राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। इसके लिए 6 सप्ताह में की समय अवधि तय की गई है। नियम को चुनौती देने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब सुनिश्चित हो गया है।