
High Court seeks response on policy in promotion reservation case (Photo Source - Patrika)
MP Highcourt- एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस केस पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सपाक्स और अजाक्स की ओर से पक्ष रखा गया। सपाक्स ने कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। इस बीच, हाईकोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन के संबंध में प्रश्न पूछा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अजाक्स और सरकारी अधिवक्ताओं को अपने तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिजाइंडर में बहस की। सपाक्स की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखनेवाले अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव के अनुसार कोर्ट ने अगली सुनवाई में मामले पर महाधिवक्ता से आरबी राय के फैसले की कमियों पर प्रकाश डालने को कहा है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
हाईकोर्ट ने राज्य की प्रमोशन पॉलिसी पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि पुरानी पॉलिसी में क्या सुधार करके नई पॉलिसी बनाई गई है? हाईकोर्ट ने यह सवाल भी पूछा कि आरबी राय मामले में बताई गई कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है?
Updated on:
27 Jan 2026 07:55 pm
Published on:
27 Jan 2026 07:54 pm
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