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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर 45 लाख वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर

देशभर में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी अनिवार्य कर दी गई है। सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। मध्यप्रदेश में करीब 60 लाख दो पहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने 15 जनवरी की समय सीमा तय की थी लेकिन इस तारीख तक महज 25 प्रतिशत वाहनों में ही नई नंबर प्लेट लग सकी है।

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वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी अनिवार्य

देशभर में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी अनिवार्य कर दी गई है। सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। मध्यप्रदेश में करीब 60 लाख दो पहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। इसके लिए हाईकोर्ट ने 15 जनवरी की समय सीमा तय की थी लेकिन इस तारीख तक महज 25 प्रतिशत वाहनों में ही नई नंबर प्लेट लग सकी है।

बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख वाहन मालिकों ने नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए बुकिंग कर दी है। इस प्रकार प्रदेश में अभी भी करीब 45 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगना शेष है। इन सभी वाहन मालिकों के लिए नित नई समस्या सामने आ रही है।

अब ऐसे सभी वाहन मालिकों को चालान भरना होगा। इसके लिए प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी करते हुए चालानी कार्रवाई तेज करने को कहा है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदेश में जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकी है, उनके मालिकों को अब जुर्माना भरना होगा।

नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए जिन वाहनों के लिए आनलाइन बुकिंग की गई है उनमें एचएसआरपी लगने लगने के बाद भी करीब 45 लाख वाहन बच गए हैं। हालांकि नई नंबर प्लेट लगाने के लिए बुकिंग लगातार चल रही है लेकिन हाईकोर्ट का रुख सख्त बना हुआ है।

इसके कारण परिवहन विभाग और पुलिस की भी सख्ती बढ़ गई है। अब तो पुलिस को ऐसे वाहन चालकों के चालान काटने के लिए बाकायदा पत्र भेजा गया है। एचएसआरपी के अभाव में वाहन मालिकों पर चालानी काईवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रदेशभर के जिला पुलिस अधीक्षकों यानि एसपी को पत्र भेजा गया है।

इसके साथ ही जिलों में एचएसआरपी के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है। इन गतिविधियों की रोज की रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।