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भोपाल। यदि आपने अपना वाहन 1 अप्रेल 2019 के बाद रजिस्टर्ड करवाया है तो 15 दिसंबर 2023 से पहले इस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि समय सीमा के बाद वाहन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर अप्रेल 2023 के बाद रजिस्टर्ड दो एवं चार पहिया वाहनों में ये नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग द्वारा लोगों की आसानी के लिए सोमवार से ये सुविधा घर बैठे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की वाहन वेबसाइट पर जाकर सिटीजन सर्विस पर लिंक करना होगा। यहां ऑन लाइन एचएसएनपी नंबर प्लेट ऑर्डर की जा सकेगी। लोगों को संबंधित वाहन डीलर शोरूम से नंबर प्लेट की डिलीवरी उपलब्ध करवाई जा रही है जहां से वाहन खरीदा गया था।
15 दिसंबर के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। पहले चरण में ये अप्रैल 2023 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों में लागू होगा।- अरविंद सक्सेना, अपर आयुक्त
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ये फायदे
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में साफ नंबर दिखाई देगा, नंबर प्लेट पंच होने से आसानी से कोई बदल नहीं सकेगा। वाहन और मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बनने से वाहन सुरक्षित रहता है। प्लेट के ऊपर बाई और नीले रंग का होलोग्राम होता है, जिसके नीचे 10 अंक की पिन होती है , जिसे स्कैन करते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। साथ ही पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है। ये नंबर प्लेट की यूनिक पहचान होती है।
इस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन
-परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
-यहां पर bookinghsrp.com लिंक मिलेगी। इस पर क्लिक करें।
-इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।
-यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।
-गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।
-अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।
-दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
-एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेजेगी।
Updated on:
06 Dec 2023 11:57 am
Published on:
06 Dec 2023 11:04 am
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