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फटे पुराने नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता बैंक, जानिए क्या कहते हैं नियम

बैंक को कटे-फटे नोट लेकर नए नोट देने के आरबीआई के हैं निर्देश

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How to change torn notes what are the rules of RBI for old notes

How to change torn notes what are the rules of RBI for old notes

भोपाल. आमतौर पर लोग फटे पुराने नोटों को लेकर परेशान होते रहते हैं. कटे,फटे या पुराने नोट बाजार में नहीं चलते. हर जगह से निराश होकर लोग बैंक जाते हैं पर यहां पर भी इन नोटों को नहीं लिया जाता है. ऐसे में लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इन नोटों का करें क्या? हालांकि कानूनन बैंक ऐसा कर नहीं सकते.

नियमानुसार बैंक कटे-फटे नोट लेने से इन्कार नहीं कर सकता. खासतौर पर ATM से निकले कटे-फटे नोटों को लेना अनिवार्य है.इस संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया RBI के स्पष्ट निर्देश हैं. यदि आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं बल्कि आरबीआई के नियम जान लें. फिर आप बैंक जाकर आसानी से कटे-फटे नोटों को बदल सकते हैं.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक सरकारी बैंक में पिछले दिनों पुराने नोट नहीं लिए जाने पर विवाद हुआ था. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के साथ यह घटना हुई इसलिए मामला तूल पकड गया. इस पर बैंक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया तो हैरत करनेवाली बात सामने आई. बैंक अधिकारियों ने माना कि नियमानुसार उन्हें कटे या फटे—पुराने नोट लेने के स्पष्ट निर्देश हैं.

RBI के नियम साफ कहतें हैं कि कटे-फटे नोट लेने या बदलने से बैंक इनकार नहीं कर सकते हैं. विशेष रूप से यदि किसी ATM से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो उनको मिनटों में नए नोटों में बदला जा सकता है. इसके लिए बेहद आसान प्रक्रिया है. एटीएम से निकले फटे नोटों को लेकर आपको उस बैंक में जाना होगा जिस बैंक से वह एटीएम लिंक्ड है.

उस बैंक में आपको एक आवेदन देना होगा और इसमें नोट निकालने की दिनांक, समय, एटीएम का स्थान आदि का उल्लेख करना होगा. इस आवेदन के साथ एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी. अगर आपके पास स्लिप नहीं हो तो मोबाइल पर आए हुए ट्रांजेक्शन के डिटेल्स बताने होंगे. इतना करते ही आपको पुराने कटे—फटे नोट बदलकर नए नोट दे दिए जाएंगे.

कटे-फटे या पुराने गंदे नोटों के संबंध में RBI ने अप्रैल 2017 में उपभोक्ताओं के हित में बहुत अहम गाइडलाइन जारी की थी. इस गाइडलाइन में आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी बैंक ऐसे नोटों को लेने या बदलने से इनकार नहीं कर सकता. सभी बैंकों की हरेक ब्रांच में उपभोक्ताओं के कटे—फटे-पुराने नोट बदले जाना अनिवार्य है.