
बड़ी खबर: छापे में मिले थे 41 करोड़, अब इस आईएएस दंपति ने किया कोर्ट में सरेंडर
भोपाल। लगभग 23 दिन पहले चार्जशीट दायर होने के बाद मध्यप्रदेश के चर्चित IAS दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने शुक्रवार को जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। 4 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने पूर्व आईएएस अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी पर स्पेशल कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चार्जशीट पेश की थी। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है, माना जा रहा है कि दोषी आईएएस दंपति को यहीं से जेल भेजा जा सकता है।
4 जुलाई को अरविंद जोशी और टीनू जोशी के अलावा 9 अन्य लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की थी। ईडी द्वारा दायर की चार्जशीट में अरविंद जोशी के पिता एच.एम. जोशी, उनकी माता निर्मला जोशी, अरविंद जोशी की बहन आभा गिनी, SP कोहली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस की मैनेजर सीमा जायसवाल, सीमंत कोहली और इथोस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया था।
आपको बता दें कि 4 फरवरी 2010 को अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू जोशी के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। अरविंद जोशी और टीनू जोशी के 74 बंगले स्थित घर से आयकर विभाग में बड़ी संख्या में नकदी बरामद की थी। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल तीन करोड़ तीन लाख रुपए, इसके अलावा दस्तावेजों और निवेश विवरण भी आरोपियों के घर से मिले थे। इस मामले में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान लोकायुक्त भोपाल ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और टीनू जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के पास आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। पूरी जांच के बाद सामने आया था कि आरोपियों के पास कुल 41,87,25,821 रुपए की संपत्ति है जो कि उनकी आय के स्रोतों की तुलना में 3151.32 प्रतिशत अधिक अधिक थी। प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद जोशी के घर से तीन करोड़ तीन लाख रुपए के सामान के अलावा 3 करोड़ 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी, भोपाल में 85 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट समेत कुल सात करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई थी, जिसे अटेच कर लिया गया था।
Published on:
27 Jul 2018, 4:44 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.