
- शहर के तीन लाख घर-दुकान में अतिरिक्त निर्माण, तीन करोड़ वर्गफीट की कंपाउंडिंग से 400 करोड़ रुपए की आय की राह
इंट्रो....भवन में अनुमति से किए अतिरिक्त निर्माण को वैध कराना अब महंगा पड़ेगा। शासन ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर कंपाउंडिंग नियम में बदलाव कर शुल्क को कलेक्टर गाइडलाइन का 12 से 18 फीसदी कर दिया है। हालांकि कपांउंडिंग का दायरा दस फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी तक कर दिया है, लेकिन शुल्क लगभग दोगुना हो गया है। अभी पांच से छह फीसदी राशि जमा कराने का नियम था।अतिरिक्त निर्माण को इस शुल्क से कपांउंडिंग की समय सीमा 31 अगस्त 2024 तक वैध कराना होगा। इसके बाद कार्रवाई होगी।
भोपाल में 400 करोड़ रुपए कमाई की राह
- भोपाल में इससे 400 करोड़ रुपए तक की आय का अनुमान है। यहां करीब तीन लाख भवनों में अतिरिक्त निर्माण है। 31 अगस्त 2024 तक कंपाउंडिंग पूरी करने के लिए अगले पांच माह तक हर माह औसतन 60 हजार भवनों के अमतिरिक्त निर्माण को वैध कराने कंपाउंडिंग करना होगी।
भोपाल में 17 मार्च तक पूरा करना है सर्वे
- अनुमति से अतिरिक्त निर्माण वाले भवनों का सर्वे कार्य भोपाल में किया जा रहा है। यह काम 11 मार्च से शुरू हुआ है। 17 मार्च तक पूरा करने के निर्देश है। महापौर मालती राय ने इसके लिए सिटी प्लानर अनूप गोयल को निर्देश दिए थे। इसके बाद गोयल ने जोनवार इंजीनियरों को लिखित आदेश देकर सात दिन में सर्वे पूरा करने का कहा है।
तीन करोड़ वर्गफीट अतिरिक्त निर्माण
- अतिरिक्त निर्माण को लेकर राजधानी में पहले सर्वे हो चुके हैं। तक करी तीन करोड़ वर्गफीट अतिरिक्त निर्माण की स्थिति सामने आई थी। अब ये बढ़ गई होगी। अब इससे करीब 400 करोड़ रुपए की आय की अनुमान है। ये न्यूनतम स्थिति है। यदि सभी में कंपाउंडिंग हुई तो आंकड़ा इससे ज्यादा भी होगा। अरेरा कॉलोनी, कोलार, शाहपुरा से लेकर पुराने शहर, इदगाह हिल्स, कोहेफिजा और अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त निर्माण की काफी शिकायतें हैं।
कोट्स
अतिरिक्त निर्माण पर हम सर्वे करवा रहे हैं। शासन ने नियमों में जो बदलाव किए हैं, उनके अनुसार वसूली की जाएगी।
- अनूप गोयल, सिटी प्लानर, भोपाल नगर निगम
Published on:
15 Mar 2024 10:40 am
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