
Indian Railways New Rule : चलती ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करना अब आपको काफी महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने सूचना जारी कर बेवजह चेन पुलिंग करने वाले मामलों में आरोपियों पर प्रति मिनट 8000 रुपए की दर से जुर्माना वसूल करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 1000 रुपए अतिरिक्त की वसूली भी की जाएगी।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले भोपाल, रानी कमलापति, बैरागढ़ सहित सभी स्टेशन पर 6 दिसंबर से एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। ठंड के मौसम में ट्रेनों में चेन पुलिंग(Indian Raliways Chain Puling) की घटनाएं लगातार हो रही हैं जिसे रोकने रेलवे के नियम को कड़ाई से इस्तेमाल में लाया जाएगा।
रेलवे ने साफ किया है कि केवल दो परिस्थितियों में ही अलार्म चेन पुलिंग करना वैध माना जाएगा। यदि किसी यात्री की जान को खतरा है जैसे गिरने की स्थिति में तो चेन पुलिंग(Indian Raliways Chain Puling) की जा सकती है। इसके अलावा प्लेटफार्म पर 10 साल से कम आयु के बच्चे या 60 साल से अधिक के बुजुर्ग ट्रेन में सवार होने से रह गए हैं और ट्रेन चल पड़ी है तो चेन पुलिंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी मामले में चेन पुलिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी।
ट्रेन रोकने का खर्चा अब यदि किसी यात्री ने बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचा(Indian Raliways Chain Puling), तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन रोकने (डिटेंशन) का खर्च भी चुकाना होगा। रेलवे ने यह लागत 8,000 प्रति मिनट निर्धारित की है।
Updated on:
05 Dec 2024 08:44 am
Published on:
05 Dec 2024 08:41 am
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