
iR ticket
भोपाल। वैसे तो आज कल कन्फर्म टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, पर उसमें भी यदि कभी कन्फर्म टिकट मिल जाए और उसे कैंसिल कराने पड़े तो ये अत्यधिक दुख देने के साथ ही पैसे कटने का भी टेंशन देता है।
अपने इस नियम में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सहुलियत देने के इरादे से कुछ बदलाव किए हैं। यानि यदि आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट है, लेकिन किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते तो टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं है।
दरअसल भारतीय रेलवे ने ये व्यवस्था दी है कि कुछ शर्तों के साथ आप अपना कन्फर्म टिकट परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी सामने आने के बाद भोपाल सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों में लोगों ने इसे राहत की बात बताया...
कई बार रिजर्वेशन के चलते हम पहले से ही टिकट बुक करा लेते हैं, लेकिन ठीक एक दो दिन पहले चाहे छुट्टी के कारण या किसी जरूरी काम के चलते हमें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। जिससे हमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है, वहीं कैंसिलेशन यदि कराने जाएं तो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस नए नियम से हमें इन दिक्कतों से निजाद मिल सकेगी।
- रेखा शर्मा, सरकारी कर्मचारी
ये नए नियम सभी यात्रियों के लिए फायदेमंद है कई बार टिकट कैंसिल कराने पर अपने ही किसी पहचान वाले के वेटिंग टिकट होने के बावजूद हम उसकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन अब यदि आपकी यात्रा बाधित होती भी है तो भी आप अपने साथी कि जो उसी यात्रा पर जा रहा है मदद कर सकते हैं।
- विजय आर्य, प्राइवेट कंपनी कर्मचारी
इससे दलालों व अन्य को गड़बड़ी करने के मौके नहीं मिलेंगे साथ ही टिकट में कास्ट कटिंग का नुकसान भी नहीं होगा। हम यदि कहीं खुद न जा पाएं तो अपने परिवार वाले को तो भेज ही सकते हैं।
- संजय शर्मा, निजी कंपनी के संचालक
इसके लिए आपको अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा।
लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटों की है। जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा।
वहीं जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया जाना है, उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी की फोटो कॉपी दिखाकर ट्रासंफर करवाया जा सकता है। रेलवे ने शर्त रखी है कि ये टिकट ट्रांसफर सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारो को ही किया जा सकेगा।
इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं यदि आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।
टिकट ट्रांसफर करने की ये हैं गाइडलाइन...
- भारतीय रेलवे की इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप किसी मजबूरी में टिकट कराने के बाद अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैमली के किसी मेंबर को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए यात्री को 24 घंटे के अंदर लिखित में आवेदन करना होगा।
- रेलवे के मुताबिक टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले ही लिखित में अप्लाई करना होगा।
- इस नियम के मुताबिक आप टिकट सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन में ही कर पाएंगे। यानी जो आपके परिवार का हिस्सा हैं। जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी।
- रेलवे के मुताबिक यह सुविधा आपको बार-बार नहीं मिलेगी। इस नियम का आप एक बार लाभ ले सकते हैं।
रेल-यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी...
वहीं जानकारों की मानें तो भारतीय रेल ने यह नए नियम लागू कर रेल-यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल रेल-यात्रियों को सामने कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्लान बदलने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाते है।
उनकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है। ऐसे हालात में वो चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को नहीं दे पाते हैं।
मजबूरी में उन्हें उनका टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब यदि आप किन्हीं कारणों से अपनी यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव करते हैं तो आप अपना टिकट परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
वहीं सामने आ रही जानकारी के अनुसार यह सुविधा आप बार-बार नहीं ले पाएंगे। सिर्फ एक बार आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। याद रहे मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।
ऐसे करें दूसरे के नाम पर ट्रांसफर:
अगर आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर्स को आवेदन देना होगा। अगर आप सरकारी अफसर है तो आप ट्रेन खुलने से 24 घंटे पहले रिजर्वेशन ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं।
ये शर्ते माननी होगी:
आप अपना रिजर्वेशन केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे की मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी तीसरे शख्स को आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
ये नियम छात्रों के लिए:
रेलवे के इस नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र अपने कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका जाना कैंसिल हो गया हो गया तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते है।
Published on:
10 Mar 2018 04:26 pm
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