मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद 15 जनवरी 2024 आखिरी तारीख तय की गई थी जोकि समाप्त हो चुकी है। अभी भी प्रदेशभर में लाखों वाहनों में एचएसआरपी लगना शेष है। इंदौर जिले में ही करीब 6 लाख वाहनों में ये नई नंबर प्लेट नहीं लग सकी है।
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद 15 जनवरी 2024 आखिरी तारीख तय की गई थी जोकि समाप्त हो चुकी है। अभी भी प्रदेशभर में लाखों वाहनों में एचएसआरपी लगना शेष है। इंदौर जिले में ही करीब 6 लाख वाहनों में ये नई नंबर प्लेट नहीं लग सकी है।
ऐसे में वाहन मालिकों के संगठन आगे आए हैं और नई नंबर प्लेट लगाने के लिए कुछ माह की मोहलत मांगी है। इंदौर के बस और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसं संबंध में अधिकारियों को पत्र लिखा है। एसोसिशन की मांग है कि नई नंबर प्लेट की बुकिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए समय सीमा करीब दो माह तक बढ़ाई जानी चाहिए।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तय तारीख 15 जनवरी तक इंदौर में महज 3 लाख वाहनों पर ही नई नंबर प्लेट लग सकी थी। इस तरह करीब 6 लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लगना शेष है। वाहन चालक नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं।
गौरतलब है कि पहले एचएसआरपी लगाने के लिए 15 दिसंबर 2023 की तिथि तय की गई थी लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दी गई थी। एक माह की मोहलत मिलने के बाद भी अधिकांश वाहनों पर नई नंबर प्लेट नहीं लगी। नई नंबर प्लेट की बुकिंग ज्यादा है और आपूर्ति कम है, इसलिए यह दिक्कत आ रही है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 माह में इंदौर में करीब 3 लाख वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगी है। अभी भी करीब 6 लाख वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाई जानी है। दरअसल ऑनलाइन बुकिंग एकाएक बढ़ जाने से नंबर प्लेट लगने में करीब 25 दिन लग रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तथा प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन ने समय सीमा दो माह बढ़ाने की मांग की है।
मध्यप्रदेश प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन ने नई नंबर प्लेट के लिए समय सीमा को दो माह तक बढ़ाने के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा और महासचिव सुशील अरोड़ा के अनुसार अधिकारियों ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अधिकांश लोगों को उचित जानकारी नहीं होने से वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लग सकी। नई नंबर प्लेट की कमी को देखते हुए समय सीमा बढ़ाना जरूरी है।
गौरतलब है कि एचएसआरपी सभी नए या पुराने वाहनों में लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड आदि दस्तावेजों की जरूरत है। वाहनों के ट्रांसफर और रिनुअल के लिए भी नई नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है।